जामताड़ा। सिविल सर्जन जामताड़ा के निर्देश पर गुरुवार को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी एनटीसीपी के तहत जामताड़ा थाना क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। जिला सलाहकार डॉ. सर्वीना सिन्हा के नेतृत्व में टीम ने जामताड़ा कॉलेज और जामताड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास संचालित दुकानों की जांच की। अभियान में जामताड़ा थाना के सब इंस्पेक्टर एम. बी. बारा और एस. के. रजक भी शामिल रहे।
छापेमारी के दौरान टीम ने कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 6ए और 6बी के प्रावधानों के अनुपालन की जांच की। इस दौरान कुल 12 दुकानों का निरीक्षण किया गया। जांच में 5 दुकानदार अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए सभी पांच दुकानदारों से अर्थदंड के रूप में कुल 2100 रुपये की वसूली की गई।
जांच के दौरान टीम को कई दुकानों पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन वाले पोस्टर लगे मिले। टीम ने कार्रवाई करते हुए दो दुकानों से ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन पोस्टर हटवाए। अधिकारियों ने दुकानदारों को तंबाकू नियंत्रण कानूनों का पालन करने की सख्त हिदायत दी।
जिला सलाहकार डॉ. सर्वीना सिन्हा ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन वाले पोस्टर लगाना कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 5 के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में दोबारा इस तरह का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि स्कूल, अस्पताल और किसी भी सरकारी भवन के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
अभियान के माध्यम से प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और प्रचार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने दुकानदारों से नियमों का पालन करने और तंबाकू नियंत्रण अभियान में सहयोग करने की अपील की।








