पटना: बिहार में शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। शिक्षा विभाग ने सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से दिशा-निर्देश मांगा है। विभाग की ओर से इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र भी भेजा गया है। आयोग से अनुमति और दिशा-निर्देश मिलने के बाद शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
शिक्षा विभाग के मुताबिक, चुनाव आयोग का निर्देश प्राप्त होते ही सामान्य स्थानांतरण के लिए नई तारीख जारी की जाएगी। इसके बाद शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी फिलहाल शिक्षकों को सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करना होगा।
दरअसल, बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी थी। इसके लिए 4 अक्टूबर से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन इसी बीच राज्य में विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई।
आचार संहिता लागू होने के कारण शिक्षा विभाग ने फिलहाल सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग से दिशा-निर्देश मांगना उचित समझा है। विभाग अब आयोग के जवाब का इंतजार कर रहा है। आयोग की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ही शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
शिक्षकों के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सामान्य स्थानांतरण के तहत शिक्षक निर्धारित नियमों के अनुसार अपने पसंदीदा स्थान या संबंधित विकल्पों के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, आवेदन की नई तारीख और पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग से दिशा-निर्देश मिलने के बाद ही स्पष्ट होगी।
फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों से इंतजार करने को कहा गया है। जैसे ही चुनाव आयोग से दिशा-निर्देश प्राप्त होगा, विभाग सामान्य स्थानांतरण की नई तिथि की घोषणा करेगा और ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में शिक्षकों की नजर अब चुनाव आयोग के फैसले और शिक्षा विभाग की अगली घोषणा पर टिकी हुई है।





