
सहरसा। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने और राज्य सूचना आयोग की सुनवाई में बार-बार अनुपस्थित रहने के मामले में सहरसा के नगर आयुक्त सह लोक सूचना पदाधिकारी पर राज्य सूचना आयोग ने कार्रवाई की है। राज्य सूचना आयुक्त प्रकाश कुमार ने नगर आयुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने इसे आदेश की अवहेलना माना है।
जानकारी के अनुसार, आवेदक चंदन सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नगर निगम से संबंधित जानकारी मांगी थी। आरोप है कि आवेदक को मांगी गई जानकारी पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराई गई और कई बिंदुओं पर आधी-अधूरी सूचना दी गई। इसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा। आयोग की ओर से सुनवाई के लिए बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद नगर आयुक्त सह लोक सूचना पदाधिकारी के उपस्थित नहीं होने पर आयोग ने कड़ा रुख अपनाया।
राज्य सूचना आयोग ने RTI अधिनियम की धारा 20(1) के तहत नगर आयुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की वसूली के लिए आदेश की प्रति सहरसा डीएम, कोषागार पदाधिकारी और महालेखाकार, बिहार को भेजी गई है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी एक अन्य RTI मामले में नगर आयुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जा चुका है। इस तरह दोनों मामलों को मिलाकर नगर आयुक्त पर लगाए गए अर्थदंड की कुल राशि 50 हजार रुपये हो गई है।
आयोग ने नगर आयुक्त को अंतिम मौका देते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश क्यों न की जाए। साथ ही उन्हें 4 नवंबर को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
वहीं, मामले को लेकर जब नगर आयुक्त से उनका पक्ष जानने के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। नगर आयुक्त ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वे ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं देते हैं।





