भागलपुर: अवैध शराब बरामदगी के एक मामले में भागलपुर की विशेष उत्पाद न्यायालय ने वाहन मालिक अमीन मुर्मू को दोषी करार दिया है। विशेष उत्पाद न्यायाधीश-2 शिव कुमार शर्मा की अदालत ने बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) के तहत अमीन मुर्मू को दोषी माना है। अब मामले में सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 7 सितंबर 2026 को होगी।
यह मामला कहलगांव थाना कांड संख्या 64/2025 और विशेष उत्पाद वाद संख्या 710/2025 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, 25 फरवरी 2025 को शोभनाथपुर पुल संख्या-05 के पास ग्रामीणों ने एक लाल-काली रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को पकड़ा था। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल से करीब 38 लीटर देशी महुआ शराब बरामद की गई थी।
घटना के बाद मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने बरामद मोटरसाइकिल के रजिस्टर्ड मालिक के रूप में अमीन मुर्मू की पहचान की। इसके बाद उनके खिलाफ बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और मामला न्यायालय में पहुंचा।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद वाहन मालिक अमीन मुर्मू को धारा 30(a) के तहत दोषी करार दिया।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने न्यायालय में पक्ष रखा। दोषसिद्धि के बाद अब सभी की नजरें 7 सितंबर की अगली सुनवाई पर हैं, जब अदालत सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।






