apnabiharjharkhand

बोकारो के चर्चित विष्णु शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला, दो आरोपियों को उम्रकैद


बोकारो के चर्चित विष्णु शर्मा हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे-1 दीपक बरनवाल की अदालत ने मुख्य आरोपी सनोज सिंह और उसके सहयोगी अजीत सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने संतोष जताया है।

जानकारी के अनुसार, 19 मई 2023 को चास थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी में विष्णु शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक विष्णु शर्मा फुदनीडीह गांव का निवासी था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मुख्य आरोपी सनोज सिंह और उसका सहयोगी अजीत सिंह ने विष्णु शर्मा को अपने शिवपुरी कॉलोनी स्थित घर पर शाम करीब छह बजे बुलाया था। वहां पहले से साजिश रची गई थी और मौका मिलते ही विष्णु शर्मा पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। अनुसंधानकर्ता अजय उपाध्याय ने पूरे मामले की गहन जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए। सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 13 गवाहों की गवाही कराई गई। अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने अदालत में मजबूत तरीके से पक्ष रखा और जांच में जुटाए गए सबूतों को प्रस्तुत किया।

सभी तथ्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया। अदालत ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत 7 साल और आर्म्स एक्ट के तहत भी 7 साल की सजा सुनाई है। करीब तीन साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में आए फैसले से मृतक के परिवार ने न्याय मिलने की बात कही है।

संवाददाता – चंदन सिंह, बोकारो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *