बोकारो के चास क्षेत्र में अनाधिकृत भवनों के मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड सरकार की “झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली, 2026” के तहत अब ऐसे भवनों को वैध कराने का अवसर दिया जा रहा है। इसी को लेकर शुक्रवार को चास नगर निगम सभागार में महापौर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में नगर निगम अधिकारियों ने नियमावली के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। बताया गया कि 31 दिसंबर 2024 से पहले निर्मित ऐसे भवन, जो किसी कारणवश अनाधिकृत श्रेणी में आ गए हैं या जिनके निर्माण के समय स्वीकृति नहीं ली गई थी, उन्हें नियमित कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए भवन स्वामियों को 25 जून तक आवेदन जमा करने का अवसर दिया गया है।
बैठक में चेम्बर ऑफ कॉमर्स, विभिन्न व्यवसायिक संगठनों, टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों तथा सीआरपी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी को नियमितीकरण प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि यह योजना भवन मालिकों को कानूनी राहत देने और शहरी विकास को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
इस दौरान BPAMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बनेगी। भवन स्वामियों को समय सीमा के भीतर आवेदन करने की सलाह दी गई ताकि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठा सकें।
नगर निगम प्रशासन ने सभी सामाजिक एवं व्यवसायिक संगठनों से अपील की कि वे योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से बड़ी संख्या में भवन स्वामी लाभान्वित होंगे और शहर में अनाधिकृत भवनों के नियमितीकरण का रास्ता आसान होगा।
संवाददाता : चंदन सिंह, बोकारो






