अहमदाबाद की एक अदालत ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उनकी एक कथित टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में सोमवार को समन जारी किया।
तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर कहा था कि सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं।
अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत ने राजद नेता तेजस्वी यादव को 22 सितंबर को पेश होने का समन जारी किया।
सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने 21 मार्च को सबूत के साथ कोर्ट में शिकायत दाखिल की थी।
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