भारतीय रेलवे ने यात्री सुविधा बढ़ाने और टिकट ब्लैक मार्केटिंग पर अंकुश लगाने के लिए टिकट रद्द करने और बोर्डिंग से संबंधित नियमों में अहम बदलाव किए हैं। ये बदलाव अप्रैल 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। रेलवे के नए नियम यात्रियों को अधिक पारदर्शिता और सुविधा देने के साथ ही अवैध टिकट बिक्री और होर्डिंग को रोकने में मदद करेंगे।

 

कन्फर्म टिकट रद्द करने के नए नियम

 

रेलवे बोर्ड ने कन्फर्म टिकट रद्द करने के नियमों को सरल और स्पष्ट किया है। नए नियमों के अनुसार, 72 घंटे से पहले टिकट रद्द करने पर यात्रियों को केवल न्यूनतम फ्लैट चार्ज काटकर अधिकतम रिफंड मिलेगा। 72 घंटे से 24 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर किराए का 25% कटौती की जाएगी, जबकि 24 घंटे से 8 घंटे के बीच रद्द करने पर 50% कटौती लागू होगी। आठ घंटे से कम समय में टिकट रद्द करने पर अब यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

 

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “अठ घंटे से कम समय में रद्द करने पर शून्य रिफंड का प्रावधान टिकट होर्डिंग रोकने में मदद करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यात्री टिकट को अपनी वास्तविक यात्रा योजना के अनुसार ही बुक करें और अवैध बिक्री के अवसर कम हों।”

 

बोर्डिंग स्टेशन बदलने की नई सुविधा

 

रेलवे ने यात्रियों को अब ट्रेन प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक ऑनलाइन अपने बोर्डिंग स्टेशन को बदलने की सुविधा भी दी है। इससे बड़े शहरों में जहां एक ही शहर में कई रेलवे स्टेशन हैं, यात्री अपनी सुविधा और यात्रा के अनुसार स्टेशन चुन सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल चार्ट तैयार होने से पहले तक ही उपलब्ध थी।

 

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि इससे अचानक बदलाव, देरी या व्यक्तिगत सुविधा के आधार पर स्टेशन बदलने की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा।

 

उम्मीदें और प्रभाव

 

विशेषज्ञों का कहना है कि ये नए नियम न केवल यात्री सुविधा बढ़ाएंगे बल्कि अवैध टिकट बिक्री और टिकट होर्डिंग पर भी असर डालेंगे। यात्रियों को अपने यात्रा योजनाओं के अनुसार समय पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

 

रेल मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि नई प्रक्रियाओं के बारे में यात्रियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेबसाइट और रेलवे ऐप के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस पहल से भारतीय रेलवे की सेवा पारदर्शी, सुरक्षित और यात्रियों के अनुकूल बनेगी।

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