बोकारो की अदालत ने प्रेम प्रसंग से जुड़े हत्या के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी तूफान मांझी को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला बोकारो की अदालत में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गरिमा मिश्रा की अदालत ने सुनाया। मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक आर.के. राय ने दी।
जानकारी के अनुसार पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के लेदा गांव निवासी तूफान मांझी का गांव की ही एक युवती के साथ प्रेम संबंध था। दोनों के बीच लंबे समय से संबंध बताए जा रहे थे। इसी बीच युवती के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। शादी तय होने के बाद आरोपी लगातार युवती के होने वाले पति पर दबाव बना रहा था और उसे धमकी देकर शादी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मंगेतर शादी करने के लिए तैयार था।
बताया गया कि 30 सितंबर 2020 को आरोपी ने युवती को अपने घर बुलाया। आरोप है कि आरोपी ने युवती के मोबाइल फोन से उसके मंगेतर को वीडियो कॉल किया और युवती के साथ छेड़खानी करते हुए उसे दिखाया। इस घटना के बाद युवती अचानक लापता हो गई, जिससे परिवार और गांव में हड़कंप मच गया।
काफी खोजबीन के बाद तीन अक्टूबर 2020 को आरोपी के घर के सामने स्थित कुएं से युवती का शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और आरोपी तूफान मांझी को गिरफ्तार कर लिया।
सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष ने कई साक्ष्य और गवाह पेश किए। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद मृतका के परिजनों ने न्याय मिलने की बात कही है।
संवाददाता : चंदन सिंह
प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद, बोकारो कोर्ट का बड़ा फैसला


