शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) नियमावली 2023 का प्रारूप बुधवार को जारी कर दिया है।

इसमें साफ किया गया है कि हर कोचिंग संस्थान को जिले में पंजीकरण कराना होगा। कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करानी है, यह भी तय कर दिया गया है।

नियमावली को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है और एक सप्ताह के अंदर इस पर सुझाव मांगे गए हैं।

सुझाव माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ईमेल पर देना है।

राज्य में बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम 2010 गठित है। 13 साल बाद नियमावली आई है।

सुझावों पर विचार करने के बाद विभाग इसे लागू कर देगा। जिले में कोचिंग संस्थानों को निबंधन प्रमाणपत्र देने के लिए प्राधिकार गठित किए जाएंगे।

इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी व सदस्य सचिव जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। एसपी और अंगीभूत कॉलेज के प्राचार्य इसके सदस्य होंगे। मानदंडों पर खरा उतरने पर आवेदन के 30 दिनों के अंदर पंजीकरण प्रमाणपत्र कमेटी देगी। मानक पर सही नहीं उतरने पर आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क पांच हजार होगा।

कोंचिंग संस्थान की प्रत्येक कक्षा का न्यूनतम कॉरपेट एरिया 300 वर्गफुट होगा। बेंच-डेस्क-कुर्सी इस प्रकार होगी कि हर छात्र को कम-से-कम एक वर्गमीटर स्थान प्राप्त हो।

संस्थान में पेयजल तथा लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय होंगे। पर्याप्त रोशनी होगी।

तीन साल तक पंजीकरण मान्य होगा, उसके बाद तीन हजार के शुल्क पर उसका नवीनीकरण होगा। कोचिंग संस्थानों की ओर से किसी मानदंड का उल्लंघन किया जाता है और वह पहली बार जांच में आया है तो उसे 25 हजार का जुर्माना देना होगा।

दूसरी बार कोई गलती पाये जाने पर एक लाख का जुर्माना लगेगा।

इसके बाद भी कोई गलती पकड़ी जाती है तो संस्थान का पंजीकरण रद्द होगा।

सरकारी स्कूलों की संचालन अवधि में नहीं चलेंगे कोचिंग

नियमावली में यह भी तर कर दिया गया है कि कोचिंग संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी स्कूलों की संचालन अवधि में वह छात्र-छात्राओं को नहीं पढ़ाएगा।

कोंचिंग की कक्षाओं की समय तालिका किसी भी तरह से सरकारी स्कूलों-संस्थानों के समय के साथ टकराव नहीं होगा। जिलाधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह सरकारी स्कूल-कॉलेजों के समय को ध्यान में रखते हुए कोचिंग संस्थानों का समय निर्धारण करेंगे।

छात्रों के शुल्क में कटौती भी जिलाधिकारी कर सकते हैं।

सरकारी शिक्षक या कर्मी नहीं जुड़ेंगे

नियमावली में कोचिंग सस्थानों के लिए आचार संहिता भी तय हैं, जिसका अनुपालन करना होगा। सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों की सेवा कोचिंग संस्थान नहीं लेंगे। संस्थान यह सुनिश्चत करेगा कि कोई भी सरकारी शिक्षक या गैर शिक्षण कर्मचारी किसी भी तरह से उसके मामलों में शामिल नहीं होगा।

अनुमंडल पदाधिकारी के यहां शिकायत दर्ज कराएं

जिला पदाधिकारी अनुमंडल स्तर पर जांच समिति गठित करेंगे। इसके अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी होंगे। कोई भी शिकायतकर्ता अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष कोचिंग संस्थानों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। जांच समिति 30 दिनों के अंदर जांच पूरी करेगी और अपनी अनुशंसा जिलाधिकारी को करेगी ।

दो बार दंडित होने पर पंजीकरण रद्द होगा

यदि किसी संस्थान को दो बार दंडित किया जा चुका हो, तो प्राधिकार उसे सुनवाई का पर्याप्त मौके देने के बाद पंजीकरण रद्द कर देगा।

प्राधिकार रद्द संस्थान में नामांकित छात्रों को अन्य संस्थान में भेजने को सक्षम होगा। बावजूद संस्थान पढ़ाना जारी रखता है तो डीएम सभी चल संपत्तियों के साथ ऐसे परिसरों को जब्त करने के लिए सक्षम होंगे।

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