पटना: बिहार के लाखों शिक्षकों के लंबे इंतजार पर आखिरकार विराम लग गया है। शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण की बहुप्रतीक्षित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही स्थानांतरण प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम भी जारी किया गया है। नई व्यवस्था के तहत समायोजन, समानुपातीकरण, पारस्परिक स्थानांतरण और सामान्य स्थानांतरण पूरी तरह ऑनलाइन एवं पारदर्शी तरीके से किए जाएंगे।
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की वर्षों पुरानी स्थानांतरण की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध थी। उन्होंने बताया कि 24 जून को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 को मंजूरी दिए जाने के बाद अब विभाग ने पूरी प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है।
शिक्षा विभाग के अनुसार, ऑनलाइन पोर्टल 29 जुलाई से 5 अगस्त तक खुला रहेगा। इस दौरान पात्र शिक्षक समायोजन, समानुपातीकरण और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने सभी शिक्षकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।
स्थानांतरण प्रक्रिया का पहला चरण 7 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा। इस अवधि में समायोजन और समानुपातीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। सूची का प्रकाशन, आपत्तियों और अपीलों का निपटारा तथा अंतिम सूची जारी की जाएगी।
इसके बाद 10 सितंबर से 14 सितंबर तक पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी। जिला, प्रमंडलीय और राज्य स्थापना समितियां प्राप्त आवेदनों की जांच कर स्थानांतरण को अंतिम रूप देंगी।
तीसरे और अंतिम चरण में सामान्य स्थानांतरण किया जाएगा। 16 सितंबर को विद्यालयवार संशोधित रिक्तियों की सूची जारी होगी। इसके बाद 17 से 23 सितंबर तक शिक्षक अपनी वरीयता के अनुसार विद्यालयों का चयन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
शिक्षा विभाग के कार्यक्रम के अनुसार 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच सामान्य स्थानांतरण की सूची जारी होगी, अपीलों का निपटारा किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संपूर्ण स्थानांतरण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और शिक्षकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही सभी पात्र शिक्षकों से समय पर आवेदन करने और विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।








