खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत, 25 जून तक गिरफ्तारी पर रोक बरकरार


पटना के चर्चित खान ग्लोबल स्टडीज फायरिंग मामले में खान सर उर्फ फैसल खान को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को 25 जून तक बरकरार रखा है। वहीं मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों सुरक्षा गार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।
शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से केस डायरी प्रस्तुत की गई। इसके बाद अदालत ने फैसल खान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर 25 जून तक रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस को केस डायरी पूरी तरह प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है। हालांकि अदालत ने खान सर को जांच में सहयोग करने और पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित होने को कहा है।
सुनवाई के बाद खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मउवार ने बताया कि पुलिस ने केस डायरी पीपी को सौंप दी है। 23 जून को इसे कोर्ट में जमा किया जाएगा और 25 जून को मामले की अंतिम सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने खान सर समेत उनके तीन अन्य स्टाफ को भी राहत दी है और सभी लोग जांच में सहयोग करेंगे।
“25 जून तक फैसल खान की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार है। कोर्ट के निर्देशानुसार सभी लोग पूछताछ में सहयोग करेंगे।”


वहीं शिकायतकर्ता और ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के संचालक रोशन आनंद की ओर से दावा किया गया है कि कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग खान सर के निर्देश पर उनके गार्ड ने की थी। हालांकि इस मामले में रोशन आनंद को भी आरोपी बनाया गया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
गौरतलब है कि 2 जून 2026 की रात मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर खान सर और रोशन आनंद के कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था। मामला मारपीट, पत्थरबाजी और फायरिंग तक पहुंच गया था। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए। पुलिस ने खान सर के दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में खान सर और रोशन आनंद को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
अब सभी की नजर 25 जून की सुनवाई पर टिकी है, जहां कोर्ट इस बहुचर्चित मामले में आगे का फैसला सुनाएगा।

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