किसी भी कारण से अगर मुखिया 30 दिनों से अधिक समय तक पंचायत से अनुपस्थित रहे तो उनके बदले उपमुखिया स्वत कार्यभार संभाल लेंगे। पहले यह अवधि 60 दिनों थी। इस बाबत पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह की ओर से आदेश जारी किया गया है।

सभी जिला पदाधिकारी व जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि चूंकि मुखिया ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं और ग्राम पंचायत की कार्यपालिका एवं वित्तीय प्रशासन की जिम्मेवारी मुखिया के पास होती है, इसलिए यह पद महत्वपूर्ण है।

ऐसी स्थिति में अब तय किया है कि 31वें दिन उपमुखिया मुखिया का स्वत प्रभार ग्रहण कर लेगा।

कार्यपालक पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे।

इसके बाद जिला पंचायती राज पदाधिकारी उपमुखिया के वित्तीय लेन-देन के लिए डोंगल बनाएंगे।

अगर कोई आरोपित मुखिया फरार हो और जमानत लेकर 30 दिनों के भीतर वापस आ जाए तो उसे फरार नहीं माना जाएगा। उपमुखिया तभी तक दायित्व का निर्वहन करेंगे जब तक मुखिया वापस काम शुरू न कर दे।

मुखिया के काम शुरू करते ही उपमुखिया के अधिकार स्वत समाप्त हो जाएंगे।

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