साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को देखते हुए दूरसंचार मंत्रालय ने एक आईडी पर तीन से अधिक मोबाइल सिम निर्गत करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नया नियम एक अक्टूबर से बिहार समेत देशभर में लागू होगा।

वर्तमान में एक व्यक्ति की आईडी पर अधिकतम 9 सिम देने का प्रावधान है। परंतु अब एक पहचान पत्र पर अधिकतम तीन सिम ही लिया जा सकेगा। वहीं, अब थोक में सिम लेने के लिए अलग से बिजनेस श्रेणी तय कर दी गयी है।

इसके तहत सिम लेने पर ग्राहकों को कॉरपोरेट पहचान संख्या या जीएसटी पंजीकरण वाला प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेज देना होगा।

साथ ही, अब गुम या बंद पड़े सिम को चालू कराने के लिए ई-केवाइसी या डिजिटल केवाइसी का पालन अनिवार्य कर दिया गया है।

लेकिन, बंद नंबर को 90 दिन तक दूसरे को आवंटित नहीं किया जायेगा।

अब नया सिम तभी सक्रिय होगा, जब ग्राहक के फोटो और नाम-पता समेत संपूर्ण विवरण वाले प्रमाण-पत्र का मिलान कर लिया जाएगा।

साइबर अपराधी अलग-अलग नंबरों से अपराध कर उसे बंद कर देते हैं, जिससे उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है।

अब सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियों को थोक में सिम मिलने से ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी।

-एमएस ढिल्लो, डीआईजी, ईओयू

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