जामताड़ा: जिले में तंबाकू उत्पादों के अवैध विक्रय और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को सिविल सर्जन, जामताड़ा के निर्देश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत जामताड़ा थाना क्षेत्र में विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने 12 दुकानों की जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वाले पांच दुकानदारों से मौके पर ही कुल 1200 रुपये का अर्थदंड वसूला।
यह अभियान जामताड़ा कॉलेज, रेलवे स्टेशन, कोर्ट रोड और तिलाबाद मोड़ के आसपास के इलाकों में चलाया गया। कार्रवाई का नेतृत्व राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार डॉ. सर्वीना सिन्हा और जामताड़ा थाना के सब इंस्पेक्टर अभय कुमार ने किया। टीम ने दुकानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री और कोटपा अधिनियम-2003 के प्रावधानों के अनुपालन की जांच की।
जांच के दौरान पांच दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। इसके बाद सभी से नियमानुसार जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों से संबंधित नियमों की जानकारी भी दी गई और भविष्य में नियमों का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी दी गई।
जिला सलाहकार डॉ. सर्वीना सिन्हा ने कहा कि दुकानदार अपनी दुकानों पर सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन वाले पोस्टर या बैनर नहीं लगा सकते। ऐसा करने पर कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 5 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खुली सिगरेट की बिक्री पर भी प्रतिबंध की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सरकारी भवनों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और थूकने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
रिपोर्ट: संतोष कुमार, जामताड़ा





