भागलपुर जिले में आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर भागलपुर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारियों और इसके माध्यम से मामलों के त्वरित निपटारे की जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी समझौते और सहमति के आधार पर किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत दिलाते हुए सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। लोक अदालत में पक्षकारों की सहमति से मामलों का समाधान कराया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।
प्रेस वार्ता के दौरान लोगों से अपील की गई कि वे अपने लंबित और सुलहनीय मामलों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। अधिकारियों ने कहा कि जिन मामलों में आपसी समझौते की संभावना है, उन्हें लोक अदालत के माध्यम से आसानी से समाप्त कराया जा सकता है।
लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के सुलहनीय मामलों के साथ-साथ बैंक से संबंधित मामले, बिजली से जुड़े विवाद, पारिवारिक विवाद और अन्य मामलों का भी समझौते के आधार पर निपटारा किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत आम लोगों के लिए न्याय की प्रक्रिया को अधिक सहज बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर संबंधित विभागों और अधिकारियों की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने और लंबित मामलों के पक्षकारों को लोक अदालत में शामिल होने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
अधिकारियों ने जिलेवासियों से अपील की कि यदि उनका कोई सुलहनीय मामला लंबित है, तो वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में इसका निपटारा कराने का प्रयास करें। लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवाद समाप्त कर लोग राहत पा सकते हैं।






