उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बिहार सरकार से सवाल किया कि इस साल अप्रैल में छूट देने के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन के साथ लोकसेवक की हत्या में दोषी कितने लोगों को जेल से रिहा किया गया।

बिहार सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मोहन सहित कुल 97 दोषियों को एक ही समय में समय से पहले रिहा कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मोहन को दी गई छूट को चुनौती देने वाली कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णौया की याचिका पर अंतिम सुनवाई 26 सितंबर को तय की। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दी, जिसमें एक लोक सेवक की हत्या के दोषी ठहराए गए रिहा किए गए दोषियों का विवरण हो।

उमा कृष्णैया की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अनुरोध किया कि राज्य को मोहन को दी गई छूट के मूल रिकॉर्ड उन्हें देने के लिए कहा जाए ताकि वे अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर सकें।

कुमार ने अनुरोध पर आपत्ति जताई और कहा कि यदि लूथरा की मुवक्किल छूट के मूल रिकॉर्ड चाहती है तो वह सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दायर कर सकती है।

कुमार ने कहा, कोई गलत काम नहीं हुआ। मोहन समेत कुल 97 लोगों को एक ही समय में रिहा कर दिया गया।

न्यायमूर्ति दत्ता ने पूछा कि क्या इन सभी 97 लोगों को लोक सेवक की हत्या का दोषी ठहराया गया था और यदि नहीं, तो कितने लोग ऐसे अपराध के दोषी थे।

इस पर कुमार ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है और उन सभी दोषियों के विवरण पर और निर्देश की आवश्यकता है।

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