पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून के प्रावधानों को नजरअंदाज कर जब्त गाड़ी को नीलाम किये जाने के मामले में वाहन मालिक को गाड़ी वापस करने आदेश दिया। साथ ही 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने नीलामी बिक्री आदेश दिनांक 22 जून 21 को निरस्त कर दिया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भागलपुर जिला के सेवानिवृत्त सैनिक की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
कोर्ट ने आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव को भी भेजने का निर्देश दिया। आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि देवघर जाने के लिए उनके भाई ने गाड़ी ली थी।
लेकिन बांका के भलजोर चेकपोस्ट के पास चेकिंग में गाड़ी से एक बोतल रम और बियर बरामद करने की बात कही गई। उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया।
गाड़ी जब्ती कार्रवाई के खिलाफ आवेदक ने अपील दायर कर चुनौती दी। इसी बीच आवेदक की गाड़ी को नीलाम कर दिया। कोर्ट ने नीलामी को गलत करार देते हुए नीलाम बिक्री आदेश को निरस्त कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जांच कर मुआवजे की राशि की वसूली दोषी अधिकारी से करे।
हमारे न्यूज़ चैनल की शक्ति और विश्वसनीयता के साथ, हमें आपके साथ आगे बढ़ने का गर्व होगा। अगर आप अपने व्यवसाय की गरिमा बढ़ाना और एक बड़े निर्माण में भागीदार बनना चाहते हैं, तो हमारे न्यूज़ चैनल के स्पॉन्सरशिप अवसर आपके लिए उपयुक्त हैं।हमारे साथ सहयोग करके, आप अपने व्यवसाय के प्रतिष्ठा और बढ़ावा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ रिपोर्टर टीम नवीनतम और ताजगी की खबरों का प्रसारण करती है और हमारे दर्शकों की आंतरदृष्टि में बदलाव लाती है।
हमारी प्रमुखताओं में विश्वसनीयता, विविधता और भारतीय मान्यताओं के साथीकृत खबरें शामिल हैं। हमें गर्व होगा यदि आप हमारे साथ जुड़कर आपके व्यवसाय के विकास में मदद कर सकें।जल्दी से संपर्क करें और हमारे स्पॉन्सरशिप अवसर का लाभ उठाएं! एक प्रमुख न्यूज़ चैनल के रूप में, हम आपके साथ साझेदारी का इंतजार कर रहे हैं। संपर्क सूत्र 7903381260