नई दिल्ली । सर्वोच्च अदालत ने झारखंड के डोरंडा राजकोष मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिका को लंबित मामले से जोड़ दिया।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीबीआई की ओर से दायर ऐसे ही लंबित मामले से इसे जोड़ रहे हैं।
इस दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू और अधिवक्ता रजत नायर ने मामले में नोटिस जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने कहा कि वह एक साथ मामले की सुनवाई करेगी व नोटिस जारी करने की इच्छुक नहीं है।