बहुजन समाज पार्टी से 2009 में हुए चुनाव में भाग्य आजमाने वाले अजीत शर्मा के विरुद्ध पीरपैंती के टोपरा क्षेत्र में कपड़े का बैनर सरकारी पोल में लगा देखा गया था। क्षेत्र का मुआयना करने निकले तत्कालीन अंचल निरीक्षक उपेन्द्र रजक ने बैनर जब्त किया था।

बैनर में बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी अजीत शर्मा की तस्वीर लगी थी। उन्होंने आसपास के अन्य लोगों से पूछताछ बाद पीरपैंती थाने में शर्मा के विरुद्ध आदर्श चुनाव आचार संहिता का केस दर्ज कराया था।

दर्ज केस में पुलिस की तफ्तीश बाद उनके विरुद्ध लगे आरोप को सत्य पाते हुए पुलिस ने 17 मई 2009 में आरोपपत्र दाखिल किया था। आज सिविल कोर्ट भागलपुर में साक्ष्य के अभाव में अजीत शर्मा को कोर्ट ने बरी किया।

भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कुछ दिन पहले कोर्ट में अनुपस्थित रहने के चलते मेरे पर वारंट जारी करने वाली बात सामने आई थी लेकिन यह अफवाह कहीं से सही नहीं थी।

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