भागलपुर: श्रावणी मेला-2026 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला पदाधिकारी श्रीमती अलंकृता पांडे ने कांवड़ यात्रा मार्ग और मेला क्षेत्र में भारी वाहनों तथा डबल डेकर बसों के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था पूरे श्रावणी मेला अवधि तक लागू रहेगी।
प्रशासन का कहना है कि श्रावणी मेले के दौरान बड़ी संख्या में कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल देवघर के लिए रवाना होते हैं। ऐसे में यात्रा मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुचारु यातायात और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रतिबंधित वाहनों के प्रवेश पर कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही इन वाहनों के लिए पहले से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए, ताकि आम यातायात भी प्रभावित न हो और कांवड़ यात्रा भी सुरक्षित ढंग से संचालित हो सके।
इसके अलावा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और संबंधित विभागों को यातायात व्यवस्था की लगातार निगरानी करने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, वाहन चालकों और परिवहन संचालकों से अपील की है कि वे जारी यातायात निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन का विश्वास है कि सभी के सहयोग से श्रावणी मेला-2026 शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न होगा तथा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।





