रौशन आनंद गिरफ्तारी मामला: NHRC ने पटना SSP से मांगी रिपोर्ट, दो सप्ताह में जवाब तलब

ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद की गिरफ्तारी मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी कर पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

 

मानवाधिकार आयोग ने यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रौशन आनंद की गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने प्रारंभिक जांच में शिकायत को गंभीर मानते हुए इस पर संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जवाब मांगा है।

 

जानकारी के अनुसार, मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर ने 10 जून को आयोग को पत्र भेजकर गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। शिकायत में दावा किया गया कि पुलिस ने बिना पर्याप्त जांच और ठोस साक्ष्यों के रौशन आनंद के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि गिरफ्तारी के दौरान उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

 

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि रौशन आनंद पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसके बावजूद उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई। इसी आधार पर आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामला दर्ज कर आगे की प्रक्रिया शुरू की है।

 

NHRC ने पटना SSP से यह स्पष्ट करने को कहा है कि गिरफ्तारी के दौरान सभी कानूनी प्रावधानों और नियमों का पालन किया गया था या नहीं। आयोग ने निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी रिपोर्ट भेजी जाए, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

 

यह गिरफ्तारी कदमकुआं थाना क्षेत्र में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर की गई थी, जो कथित रूप से कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है।

 

फिलहाल पुलिस की ओर से रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले ने पुलिस कार्रवाई और मानवाधिकार सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

 

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