छात्रों को डिग्री देने में हो रहे विलंब के मामलें में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन व न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने विवेक राज की लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
कोर्ट ने पटना विवि को छोड़ कर राज्य के सभी विवि के परीक्षा नियंत्रकों को कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है।
कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई रिपोर्ट पेश नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होना होगा।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि परीक्षाएं लेने व रिजल्ट देने में विलंब होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को समय पर डिग्रियां भी नहीं देता।
इससे छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके भविष्य पर भी बुरा असर पड़ता है।
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