ट्रेन में यात्री को वेज की बजाय नॉनवेज खाना परोसने पर कंपनी का खानपान का ठेका रद्द होगा।
नॉन वेज खाने की ट्रे लाल, जबकि वेज खाने की ट्रे हरे रंग की होगी।
भोजन में बाल मिलना, मात्रा कम होना, बिना वर्दी वेंडर, अभद्र भाषा का प्रयोग करने की स्थिति में भी कंपनी पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माने से लेकर खानपान का ठेका तक रद्द किया जा सकता है।
रेलवे बोर्ड ने 2017 की खानपान नीति के स्थान पर 14 नवंबर को नई नीति लागू की है।