डिजिटल दौर में भी कुरीतियों की जकड़न कम नहीं हो रही। बेगूसराय जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने व्हाट्सएप पर ‘तलाक, तलाक, तलाक’ लिखकर पत्नी से रिश्ता खत्म कर दिया और दोबारा साथ रखने के लिए ससुर या जेठ के साथ ‘हलाला’ करने की शर्मनाक शर्त रख दी। पीड़िता ने अब राष्ट्रीय महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया है।

 

शोकहारा-2 कलमबाग की रहने वाली 30 वर्षीय रुखसाना खातून की शादी 11 मार्च 2022 को पोखरिया निवासी मोहम्मद मकबूल से हुई थी। आरोप है कि निकाह के महज तीन महीने बाद ही पति, ससुर, सास और जेठ ने 5 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी नहीं होने पर रुखसाना को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया।

 

पीड़िता का कहना है कि बाद में समझौते के नाम पर उसे दिल्ली ले जाया गया, जहां बिजनेस के बहाने उसकी मां के जेवर गिरवी रखवाकर 5 लाख रुपये लिए गए। इतना ही नहीं, पहली शादी से हुई बेटी के भविष्य के लिए रखी 1.40 लाख रुपये की एफडी भी तुड़वा ली गई। रुखसाना का दावा है कि पति अब तक 16-17 लाख रुपये ऐंठ चुका है। जुलाई 2022 में जब पैसों की मांग की गई तो उसके भाई पर जानलेवा हमला भी कराया गया।

 

मामले ने तब और भयावह रूप ले लिया जब 20 फरवरी 2024 को आरोपी ने व्हाट्सएप पर तीन तलाक का संदेश भेज दिया। मिन्नतों के बाद भी पति ने सुलह के लिए ‘हलाला’ की शर्त रखी। 17 मार्च 2024 को उसने दूसरी शादी कर ली और अपने बेटे को अपनाने से भी इनकार कर दिया।

 

पीड़िता के वकील का आरोप है कि पुलिस ने उचित धाराएं लगाने के बजाय उल्टा उसी पर चोरी का केस दर्ज कर दिया। आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने फोन पर तीन तलाक को गैरकानूनी बताते हुए दो दिनों में रिपोर्ट तलब की है। अब सबकी नजर पुलिस कार्रवाई और न्याय पर टिकी है।

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