मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों को नए आरक्षण प्रावधान तत्काल लागू करने को कहा है। उन्होंने मंगलवार को सभी सरकारी विभागों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। नए प्रावधानों के तहत बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75 फीसदी कर दी गयी है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सभी दलों की सहमति से जाति आधारित गणना कराई गई है।
इसकी रिपोर्ट आने के बाद विधानसभा और विधान परिषद में चर्चा की गई। इसके आधार पर सभी वर्गों की स्थिति को ध्यान में रखकर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 तक किया गया है। दोनों सदनों से यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित कराया गया और इसका गजट प्रकाशित हो चुका है। सभी विभाग इसको ध्यान में रखते हुए आरक्षण प्रावधानों को पूर्णत लागू करें ताकि लोगों को इसका तेजी से लाभ मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की भी गणना करायी गयी है। इसके आधार पर तय किया गया है कि प्रत्येक गरीब परिवार को दो-दो लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। भूमिहीन परिवारों को मकान बनाने को जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सतत् जीविकोपार्जन योजना के हर लाभार्थी को 2-2 लाख तक का लाभ मिलेगा।