15 वर्ष से पुराने वाहनों के स्क्रैप करने पर बुधवार से करों में छूट मिलेगी। यह छूट पूरे वर्ष भर मिलेगी। परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

इसके पहले राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। इसके तहत कैबिनेट ने पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग (लौटा कर नये वाहन खरीद पर) को प्रोत्साहित करने के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु के स्क्रैप किये जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों यथा मोटरवाहन कर, हरित कर, फीस इत्यादि में भी एकमुश्त छूट प्रदान करने की मंजूरी दी थी।

इस एकमुश्त छूट की अवधि एक वर्ष की होगी।परिवहन विभाग ने 28 जुलाई को इसकी अधिसूचना जारी कर कहा था कि यह पांच कार्यदिवस के पश्चात लागू होगा।

इसके तहत सरकारी वाहनों को मोटर वाहन कर में पूरी तरह छूट मिलेगी। वहीं निजी व सार्वजनिक परिवहन वाहनों को मोटरवाहन कर, सड़क सुरक्षा उपकर में 90 प्रतिशत जबकि अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

वहीं केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के तहत लगने वाले निबंधन, फिटनेस शुल्क एवं अन्य में भी 90 प्रतिशत छूट जबकि देरी होने पर लगने वाले अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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