नगर निगम के टैक्स कलेक्टर अशोक कुमार मंडल को नगर आयुक्त ने शनिवार को निलंबित कर दिया है।
अशोक पर आरोप है कि उन्होंने सात होल्डिंग की टैक्स रसीद मई महीने में काट दी थी, जबकि शहर में होल्डिंग टैक्स वसूली का काम 1 मार्च से ही प्राइवेट एजेंसी को सौंपा गया है।
ऐसे में नगर निगम के कर्मी के द्वारा रसीद काटने का कोई औचित्य नहीं था। साथ ही अशोक ने यह राशि निगम कोष में भी जमा नहीं करायी थी।
मामले का खुलासा तब हुआ जब एजेंसी के कर्मी असेसमेंट करने उन होल्डिंग पर पहुंचे।
होल्डिंग मालिक ने कुछ दिन पहले की कटी रसीद दिखायी तो मैनेजर ने सभी रसीद के फोटो के साथ नगर आयुक्त को शिकायत की।
नगर आयुक्त ने इसकी जांच करायी और शनिवार को निलंबन की कार्रवाई की गई।
कर शाखा प्रभारी प्रदीप झा ने टैक्स कलेक्टर के निलंबित होने की पुष्टि की।
इधर अशोक मंडल ने बताया कि जानकारी के अभाव में उन्होंने रसीद काट दी थी।
जब जानकारी मिली तो होल्डिंग धारक को राशि वापस कर दी गई। उन्होंने बताया कि निलंबन का पत्र मिला है।
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