कहलगाँव से कन्हैया खंडेलवाल की रिपोर्ट

अनुमंडल विधिक सेवा समिति, व्यवहार न्यायालय कहलगांव के तत्वाधान में अवर न्यायाधीश श्री अमित कुमार शर्मा एवम मुंसिफ शिल्पा प्रशांत मिश्रा के निर्देशन में पैनल अधिवक्ता श्री चतुर्भुज प्रसाद जायसवाल और पीएलवी रामजी पांडेय ने सलेमपुर पंचायत परिसर में तेजाब पीड़ितों हेतु विधिक सेवा विषय पर लोगों को दी जानकारी।


अधिवक्ता चतुर्भुज प्रसाद जायसवाल ने बताया की नालसा कार्य योजना अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का दायित्व है कि वो लोगों के बीच विधिक जागरूकता एवं विधिक साक्षरता फैलाने के विषय में उचित उपाय करे एसिड हमले में एक पीड़िता पर आमतौर पर उसके चेहरे पर तेजाब फेंकना शामिल होता है। यह महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित जघन्य अपराध है।

मनोवैज्ञानिक आघात पैदा करने के अलावा, एसिड हमलों के परिणामस्वरूप गंभीर दर्द, स्थायी कुरूपता, बाद में संक्रमण, अक्सर एक या दोनों आँखों में अंधापन हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, तेजाब हमला “पीड़ित पर तेजाब फेंकना या किसी भी रूप में तेजाब का प्रयोग इस आशय से या इस ज्ञान से किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान होने की संभावना है।” या ऐसे व्यक्ति के शरीर के किसी भाग में विकृति या कुरूपता”।

महिलाओं पर तेजाब का हमला दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, मूल रूप से 11-30 साल की उम्र की लड़कियों पर। इन हमलों में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम प्रकार के एसिड में सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल हैं। . इस जघन्य अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अनुमंडल विधिक सेवा समिति द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिसका उद्देश निर्दोष महिलाओं पर तेजाब हमले के कारणों और प्रभाव तथा पीड़ितों द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं या बाधाओं पर प्रकाश डालना है।

कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता द्वारा एसिड अटैक से सम्बन्धित विधिक सेवाएं के संबध में उपस्थित लोगों से इससे जुड़ी शंका का निदान किया गया और उनके मौलिक अधिकार एवम कर्तव्यों का पाठ भी पढ़ाया गया। मौके पर प्राधिकार के श्री मनीष पांडे ने बताया की अनुमंडल विधिक सेवा समिति, व्यवहार न्यायालय की ओर से इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है।

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