शराब के मामलों से बिहार में कोर्ट का पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को जमकर फटकार लगायी है. नीतीश सरकार शराब के मामलों से जुड़े 40 अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी याचिकायें एक झटके में खारिज कर दी. चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की खंडपीठ ने बिहार सरकार के वकील की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया.

जमानत रद्द कराने गयी थी नीतीश सरकार 

दरअसल बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों की जमानत खारिज कराने गयी थी, जिन्हें बिहार पुलिस ने शराब के मामलों में गिरफ्तार किया था लेकिन पटना हाईकोर्ट ने बेल दे दिया था. कई ऐसे भी मामले थे जिनमें पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत केस दर्ज किया था और कोर्ट ने आऱोपी को अग्रिम जमानत दे दिया था. कोर्ट से बेल मिलने के बाद रिहा हुए ऐसे तमाम लोगों को फिर से जेल में डालने के लिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी थी. कोर्ट से गुहार लगायी गयी थी कि 40 मामलों में जिन्हें बेल दिया गया था उनकी जमानत रद्द कर दी जाये.

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