पटना के 138 कोचिंग इंस्टीट्यूट को अयोग्य मानते हुए इसे बंद करने का नोटिस डीएम ने जारी किया है। इस आदेश को नहीं मानने वाले कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई की जा सकती है। आदेश नहीं मानने वाले कोचिंग संचालकों पर 25,000 से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

पटना समाहरणालय स्थित सभागार में कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की बैठक हुई। पटना के जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम के हुई बैठक के बाद यह आदेश जारी किये गये। बैठक में इस बात की चर्चा हुई की पटना में 138 कोचिंग संस्थानों को अयोग्य पाया गया है। जिन्हें कोचिंग को बंद करने का नोटिस भेजा गया है। 

गौरतलब है कि कोचिंग के निबंधन के लिए पिछले दिनों कई आवेदन मिले थे। जिसमें 287 कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया गया था। जांच के दौरान 138 कोचिंग संस्थानों को अयोग्य पाया गया और आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। जिसके बाद इन कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया। 

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