तिलकामांझी हत्या-लूटकांड में अदालत का बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी सुभाष कुमार को उम्रकैद

भागलपुर। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के चर्चित हत्या और लूटकांड में भागलपुर अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सुभाष कुमार को दोषी करार दिया है। द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश निगरानी की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

 

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मामला वर्ष 2025 का है। प्राथमिकी के अनुसार, सूचिका आभा सिन्हा अपने भाई के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेगूसराय गई थीं। इस दौरान उनके पति घर में अकेले थे। आरोप के मुताबिक, इसी दौरान अपराधी घर में दाखिल हुए और गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी घर से जेवरात, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और चेकबुक लेकर फरार हो गए।

 

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसके अलावा टावर डंप डाटा और मोबाइल लोकेशन के आधार पर भी संदिग्धों की गतिविधियों की जांच की गई। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंची।

 

जांच के क्रम में पुलिस ने मुख्य आरोपी सुभाष कुमार के घर से मृतक का चेकबुक, बैंक पासबुक और मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों और मामले की जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

 

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया गया। अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मामले की पैरवी की। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद अदालत ने सुभाष कुमार को दोषी करार दिया।

 

अदालत ने दोषी सुभाष कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। फैसले के बाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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