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अमीन गांव-गांव जाकर लोगों से स्वामित्व संबंधी दस्तावेज के साथ सही तरीके से भरा हुआ प्रपत्र ले रहे हैं. ये अमीन ग्रामीणों को प्रपत्र भरने का सही तरीका भी बता रहे हैं. इसके अलावा संबंधित पंचायत के प्रपत्र पंचायत सरकार भवन में विभिन्न टेबल पर लिए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि जो लोग बाहर हैं और यहां ऑफलाइन प्रपत्र जमा नहीं कर पा रहे हैं, वे ऑनलाइन भी भर सकते हैं.

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पूर्वजों के नाम के जमाबंदी वाले जमीन में संलग्न करें स्वघोषणा वंशावली
सोनो पंचायत की विशेष सर्वेक्षण अमीन कृति कुमारी बताती हैं कि सभी जमीनों के लिए वंशावली प्रपत्र जमा करने की जरूरत नहीं है. वंशावली प्रपत्र सिर्फ उसी जमीन के लिए संलग्न करना है जिसकी जमाबंदी पूर्वज के नाम से हो या जिसमें कई हिस्सेदार हों. यानी जो जमीन अभी भी बाबा -परबाबा के नाम से है लेकिन उनके वंशज आपसी मौखिक बंटवारा कर जमीन का उपयोग कर रहे हैं, ऐसी जमीन के लिए प्रपत्र 2 के साथ वंशावली प्रपत्र के साथ स्वघोषणा पत्र संलग्न करना जरूरी होगा. वंशावली प्रपत्र के साथ सादे कागज पर वंशावली तैयार कर गवाहों के हस्ताक्षर के साथ अपना स्वघोषणा पत्र भी जमा करना जरूरी होगा

जमीन स्वामित्व को लेकर जो दस्तावेज उपलब्ध हो उसे कर दें संलग्न
विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार का कहना है कि अगर जमीन मालिकों के पास अपनी जमीन के कागजात नहीं हैं, जिसे फॉर्म 2 के साथ संलग्न करना है, तो वे कोई भी दस्तावेज जो उक्त जमीन पर मालिकाना हक साबित करता हो, उसे फॉर्म के साथ संलग्न कर सकते हैं. दरअसल कई लोग ऐसे हैं, जिनकी जमीन उनके पूर्वजों के नाम पर है और उसके कागजात और जमाबंदी रसीद उनके किसी अन्य भाई या चाचा के पास है, जो उन्हें नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे हिस्सेदारों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें कोई भी दस्तावेज जमा करना होगा, जो जमीन पर उनके मालिकाना हक को साबित कर सके, फिर वही दस्तावेज संलग्न किया जाएगा.

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