दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर कानूनी प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया जाता तो भगदड़ (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा) रोकी जा सकती थी। रेलवे अधिकतम यात्रियों की संख्या तय करने और प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री की जांच करे।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और तुषार राव गेडेला ने अधिकारियों से कहा कि वे हलफनामे में इन मुद्दों पर लिए गए निर्णय का विवरण दें। कहा कि अगर आप प्रत्येक कोच में यात्रियों की संख्या तय करते हैं तो बेची गई टिकटों की संख्या उससे अधिक क्यों होती है। याचिकाकर्ता अर्थ विधि के वकील ने कहा, घटना कुप्रबंधन को उजागर करती है। उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुम्भ में 28 जनवरी की आधी रात हुई भगदड़ मामले में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सरकार से इस संदर्भ में 24 फरवरी तक जानकारी मांगी है।

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