आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अंतरिम राहत दी है।

उनके खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात की एक निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

शीर्ष अदालत ने तेजस्वी की याचिका पर यह निर्देश दिया है। उन्होंने याचिका में अपने खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि के मामले को गुजरात के अहमदाबाद से दिल्ली या किसी निष्पक्ष जगह पर सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने की मांग की है।

तेजस्वी के खिलाफ मानहानि का यह मामला कथित तौर पर उनके द्वारा की गई टिप्पणी केवल गुजराती ही धोखेबाज हो सकते हैं से जुड़ा है।

जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मिथल की पीठ ने मामले में शिकायतकर्ता हरेश मेहता को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।

पीठ ने इसके साथ ही अगले आदेश तक निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले की सुनवाई 5 जनवरी, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *