अब स्कूल परिसर या आसपास बच्चों के ड्रॉप प्वाइंट पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा प्रबंधन को लगाना होगा, ताकि स्कूल में बच्चों को छोड़ने और बच्चों को स्कूल से घर ले जाने की गतिविधियां कैद हो सके।

इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी स्कूली बच्चों को ढोने वाले वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) अनिवार्य रूप से लगाना है, यदि इसके बिना वाहन पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई होगी।

यह निर्देश शनिवार को जिला परिवहन विभाग में आयोजित स्कूली बस संचालकों की बैठक में डीटीओ जनार्दन कुमार ने दिया।

वे बाल परिवहन को लेकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। डीटीओ ने स्कूल संचालकों से कहा है कि वे बस में सफर करने वाले बच्चों के ब्लड ग्रुप की सूची स्कूल और चालक के पास दें।

बैठक के दौरान स्कूली बस संचालकों ने परिवहन विभाग के सामने कई समस्याओं को रखा। इस पर विभाग ने विचार करने की बात कही है।

बैठक के दौरान एडिशनल डीटीओ ऋृषभ आनंद ने भी बाल परिवहन से जुड़े मानकों से भी स्कूली संचालकों को अवगत कराया। डीटीओ ने बताया कि अगले माह फिर से इसे लेकर बैठक आयोजित होगी।

साथ ही मानकों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।

इस मौके पर ईएसआई अनिल कुमार सिंह समेत शहर के स्कूल संचालक और उनके प्रतिनिधि मौजूद थे।

अभिभावक गोष्ठी में परिवहन विभाग के प्रतिनिधि जाएंगे

स्कूल संचालकों ने कहा कि वे लोग स्कूलों में अभिभावक गोष्ठी करते हैं।

यदि परिवहन विभाग के प्रतिनिधि आएंगे तो अभिभावकों को भी ट्रैफिक नियम के साथ चलने के लिए जागरूक किया जा सकेगा।

जब डीटीओ ने नाबालिग विद्यार्थियों को बाइक चलाने से रोकने की बात कही तो संचालकों ने कहा कि कई बार इन सब बातों को लेकर अभिभावकों को समझाया गया, लेकिन वे लोग नहीं मानते हैं।

डीटीओ ने कहा कि जब भी स्कूलों में अभिभावक गोष्ठी होगी तो परिवहन विभाग के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे।

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