पटना में फायर सेफ्टी पर बड़ा एक्शन: 5 होटल और एक कॉम्प्लेक्स को खाली करने का आदेश, 15 दिन बाद होगी सीलिंग


पटना। राजधानी पटना में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। संयुक्त जांच के बाद शहर के पांच होटलों और एक प्रमुख व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को 15 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित भवनों को सील कर दिया जाएगा तथा संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला अग्निशमन पदाधिकारी रितेश कुमार पांडेय ने इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। विभागीय जांच में पाया गया कि कई प्रतिष्ठान फायर सेफ्टी के अनिवार्य मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। कई भवनों में अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जबकि कुछ स्थानों पर आपातकालीन निकासी के लिए सुरक्षित और पर्याप्त रास्तों का भी अभाव पाया गया।

कार्रवाई की जद में आने वाले प्रतिष्ठानों में जमाल रोड स्थित होटल कुणाल इंटरनेशनल, होटल बॉक्स, होटल मुद्रिका, एग्जीबिशन रोड का होटल विवेक तथा सलीमपुर अहरा स्थित होटल अप्सरा शामिल हैं। इसके अलावा बोरिंग रोड चौराहा स्थित मां भगवती कॉम्प्लेक्स को भी खाली करने का निर्देश दिया गया है।

अग्निशमन विभाग के अनुसार मां भगवती कॉम्प्लेक्स में फायर सेफ्टी सिस्टम पर्याप्त नहीं है और भवन का निकासी द्वार भी काफी संकरा पाया गया। ऐसी स्थिति में आग लगने जैसी आपात घटना होने पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर जान-माल के नुकसान की आशंका बनी रहती है।

अधिकारियों ने बताया कि संबंधित संस्थानों को पहले भी कई बार नोटिस जारी कर सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक सुधार करने को कहा गया था, लेकिन प्रबंधन की ओर से अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ होटल बिना वैध अग्निशमन लाइसेंस और एनओसी के संचालित किए जा रहे थे।

प्रशासन ने कहा है कि राजधानी में फायर सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा और भविष्य में भी नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

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