इस साल यानी की वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्ट फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई थी. हालांकि यह तारीख 31 जुलाई को निर्धारित की गई थी लेकिन बाद में यह तारीख 31 दिसंबर तक बढा दी गई थी. बता दें कि आयकर विभाग ने 31 दिसंबर तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 5.89 करोड़ का आयकर रिटर्न दाखिल किया गया. लेकिन इस तारीख तक भी कई लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया. ऐसे में अब सवाल उठता है कि उन लोगों को अब क्या करना होगा. तो चलिए आगे हम आपको बतातें हैं उन्हें करना क्या होगा.

अगर आपने 31 दिसंबर 2021 तक अपना आईटीई फाइल नहीं कर पाए हैं तो अब आपके पास 31 मार्च 2022 तक का मौका है. लेकिन इसके लिए आपको अब जुर्माना देना होगा. बता दें कि देरी से ITR भरने के एवज में आपको पेनल्टी फीस देनी होगी. इस पूरे मामले को लेकर टैक्स के जानकार बलबंत जैन बताते हैं कि आपको बता दें कि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत तय समय तक ITR समय पर न भर पाने की सूरत में धारा 234 ए के तहत उस व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ता है. इसके साथ ही वह 31 मार्च 2022 तक 5 हजार के जुर्माने के साथ ITR दाखिल कर सकता है. अगर आपकी कुल सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है तो आप 1 हजार रुपये का जुर्माना देकर भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. 2.50 लाख से कम की सालाना आय पर आपको किसी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा.

उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आप 31 मार्च 2022 तक भी अपना ITR नहीं भरते हैं तो आपके लिए परेशानी और भी बढ़ सकती है. उन्होने बताया कि 31 मार्च 2022 तक भी ITR भरने पर आयकर विभाग आप पर टैक्स के 50 प्रतिशत के बराबर तक की पेनल्टी लगा सकता है. जो आप itr ने भरकर छिपाना या बचाना चाहते थे. इसके अलावा आपको जेल भी हो सकती है. बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें यह पता है कि सरकार के पास यह अधिकार है कि टैक्स नहीं भरने पर आपके खिलाफ मुकदमा चला सकती है. साथ ही जेल भी भेज सकती है.

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