भागलपुर जिले के पिरपैंती थाना क्षेत्र के कंगाली चौक पर वर्ष 2021 में हुई शराब बरामदगी के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 18 सितंबर 2021 को पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 140 बोतल विदेशी शराब बरामद की थी। अब इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी को सजा सुनाई गई है।

 

जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड के रास्ते एक काले रंग की हुंडई कार से शराब बिहार लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कंगाली चौक के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान एक काले रंग की कार ने पुलिस को देख भागने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन का पीछा किया और उसे पकड़ लिया।

 

कार रुकने के बाद चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन वाहन में सवार गोलू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान कार से 140 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। इसके बाद पिरपैंती थाना में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।

 

मामले की सुनवाई के बाद विशेष उत्पाद न्यायालय टु, भागलपुर के न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा ने अभियुक्त गोलू कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही ₹1,00,000 का जुर्माना भी लगाया है।

 

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने दी।

 

इस फैसले को उत्पाद अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई का एक अहम उदाहरण माना जा रहा है।

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