सहरसा में बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार, 16 मार्च 2026 को समाहरणालय स्थित सभागार में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के सौजन्य से बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन तथा पुनर्वास हेतु राज्य रणनीति एवं कार्ययोजना 2025 के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला सह सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कानून से जुड़े प्रावधानों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

 

कार्यशाला के दौरान बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निर्धारित आयु तक का व्यक्ति ‘बच्चा’ माना जाता है। वहीं 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके लेकिन 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को ‘किशोर’ की श्रेणी में रखा गया है। अधिकारियों को जानकारी दी गई कि अधिनियम की धारा 3 के तहत बच्चों को किसी भी प्रकार के रोजगार में लगाना प्रतिबंधित है, जबकि धारा 3ए के तहत किशोरों को खतरनाक व्यवसायों या प्रक्रियाओं में काम कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी निर्धारित हैं।

 

कार्यशाला में यह भी बताया गया कि किसी भी बाल श्रमिक को कार्य से मुक्त कराए जाने पर उसे तत्काल 3,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति विमुक्त बाल श्रमिक 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जिसे श्रम संसाधन विभाग के स्तर से संबंधित बाल श्रमिक के नाम पर सावधि जमा किया जाता है। यह राशि उस व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उपलब्ध कराई जाती है।

 

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया से बाल श्रमिक को मुक्त कराया जाता है, तो संबंधित नियोजक को प्रति बाल श्रमिक 20,000 रुपये की दर से जुर्माना बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा करना होगा।

 

कार्यशाला में समाज कल्याण, शिक्षा, गृह, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, विधि, परिवहन, जनसंपर्क और पंचायती राज विभाग सहित अन्य हितधारक विभागों को अपने-अपने स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में अवगत कराया गया।

 

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियानों में और तेजी लाने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा, अपर समाहर्ता निशांत, अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं सिमरी बख्तियारपुर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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