विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 तथा सतत अद्यतीकरण प्रक्रिया के तहत पैरा विधिक स्वयंसेवकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम **डी.आर.डी.ए. सभागार, सहरसा** में आयोजित किया गया।

 

इस अवसर पर **उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री एलेन अरविंद दीन** एवं **अवर निर्वाचन पदाधिकारी** ने प्रशिक्षणार्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दावा/आपत्ति की अवधि समाप्त होने के पश्चात निर्वाचक नामावली का **अंतिम प्रकाशन 30 सितम्बर 2025** को किया जाएगा।

 

विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि **01 जुलाई 2025** थी। इस अवधि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी व्यक्तियों के नाम जोड़ने हेतु आवेदन लिए गए हैं। आगामी अर्हता तिथि **01 अक्टूबर 2025** है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र मतदाता **बी.एल.ओ. या ऑनलाइन मोड** से आवेदन कर सकते हैं। चूँकि यह चुनावी वर्ष है, अतः नामांकन की अंतिम तिथि तक भी नाम जोड़ने हेतु आवेदन किया जा सकता है।

 

उन्होंने बताया कि—

 

* नाम जोड़ने हेतु **प्रपत्र-6** के साथ **एनेक्सर-डी** घोषणा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

* नाम विलोपन हेतु **प्रपत्र-7** में आवेदन किया जा सकता है।

* प्रविष्टि में संशोधन या मतदान केन्द्र स्थानांतरण हेतु **प्रपत्र-8** में आवेदन करना होगा।

* राज्य से बाहर से बिहार में स्थानांतरण की स्थिति में **प्रपत्र-8** के साथ एनेक्सर-डी व दस्तावेज आवश्यक होंगे।

 

सभी प्रपत्र ऑनलाइन **[https://voters.eci.gov.in/](https://voters.eci.gov.in/)** तथा **Voter Helpline App** पर उपलब्ध हैं। ऑफलाइन प्रपत्र **बी.एल.ओ.** अथवा प्रखंड कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

 

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को **फॉर्म भरने की चरणबद्ध जानकारी** दी गई तथा आयोग द्वारा निर्धारित **11 दस्तावेजों में से किसी एक** को संलग्न करना अनिवार्य बताया गया। इन दस्तावेजों में पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, भूमि/मकान आवंटन पत्र आदि शामिल हैं

 

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