आपराधिक मानहानि के मामले में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को यहां की एक अदालत ने चार नवंबर तक पेशी से छूट प्रदान की है।
अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डी. जे. परमार ने 22 सितंबर को उन्हें दूसरा समन जारी किया था।
शुक्रवार को कोर्ट के सामने उनके वकील एस. एम. वत्स ने छूट की अर्जी दायर की।
एक स्थानीय व्यवसायी हरेश मेहता द्वारा कथित गुजराती ठग वाले बयान को लेकर तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
