सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में जातीय गणना (सर्वेक्षण) को जारी रखने के पटना हाईकोर्ट के फैसले में फिलहाल किसी तरह का दखल देने से इनकर कर दिया।

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हम मामले में फिलहाल न तो किसी तरह का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित कर रहे हैं और न ही बिहार सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं।

साथ ही मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना व न्यायमूर्ति एसवी भट्टी की पीठ ने टिप्पणी तब की जब याचिकाकर्ताओं में एक अधिवक्ता ने मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित करने का आग्रह किया।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, यह क्या है? हम यथास्थिति बनाए रखने का कोई आदेश पारित नहीं कर रहे, यहां तक की प्रतिवादी (बिहार सरकार) को नोटिस भी जारी नहीं कर रहे हैं। हमने आपको अभी सुना नहीं है।

हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक जातीय गणना से संबंधित सर्वेक्षण का 80 काम पूरा हो गया है और आज यह 90 हो जाएगा।

सर्वे पूरा, 50 इंट्री बाकी

बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर फील्ड सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है। वर्तमान में डाटा इंट्री का 50 फीसदी काम जिलों में बाकी है।

सोमवार को मुख्य सचिव, बिहार आमीर सुबहानी ने सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक की।

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