भागलपुर – गृह मंत्री Samrat Choudhary के निर्देश और Bihar Police मुख्यालय के आदेश के बाद राज्य के सभी जिलों में संचालित गर्ल्स हॉस्टलों के लिए नई नियमावली तैयार की गई है। पटना के बाद शिक्षा के बड़े हब के रूप में पहचान रखने वाले Bhagalpur में सर्वाधिक गर्ल्स हॉस्टल संचालित होते हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने यहां विशेष पहल की है।
इसी कड़ी में आज एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने हॉस्टल संचालकों के साथ बैठक कर नई गाइडलाइन पर विस्तार से चर्चा की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में हॉस्टलों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या और गुणवत्ता मजबूत करने, लड़कों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, 24 घंटे वार्डन की अनिवार्य मौजूदगी, एंट्री रजिस्टर संधारण और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने जैसे बिंदुओं पर जोर दिया गया। इसके साथ ही हॉस्टलों के रजिस्ट्रेशन के वार्षिक नवीनीकरण (रिन्युअल) को भी अनिवार्य करने की बात कही गई।
शाम के समय छात्राओं की हॉस्टल में वापसी को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल प्रबंधन के समन्वय से छात्राओं की टाइमिंग निर्धारित करने का आदेश दिया है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या सुरक्षा संबंधी समस्या न हो।
सिटी एसपी ने संचालकों को निर्देश दिया कि हर हाल में नई नियमावली का पालन सुनिश्चित करें। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
वहीं हॉस्टल संचालकों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि पहले से भी कुछ नियम लागू थे, लेकिन अब जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं, वे छात्राओं की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। संचालकों ने भरोसा दिलाया कि वे प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।
