बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) संवर्ग के अधीन अनुमंडल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण अधिकारी, वरीय उप समाहर्ता और जिला पंचायत राज अधिकारी आदि के पदों पर अब मूल कोटि के साथ-साथ उप सचिव स्तर तक के अधिकारियों को भी तैनात किया जा सकेगा।
मूल कोटि में अधिकारियों की कमी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। मालूम हो कि 2018 में बिप्रसे का पुनर्गठन और सेवा संवर्ग में पदों की संख्या और संरचना का निर्धारण किया गया। जिसके तहत वरीय उप समाहर्ता, अनुमंडल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी आदि के पदों पर सामान्यत बिप्रसे के मूल कोटि के अधिकारियों को पदस्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया है।
बिहार में वर्ष 2019 से राज्य सरकार के कर्मियों को दी जाने वाली प्रोन्नतियां अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। प्रमोशन संबंधी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है।