वैसे नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों का मूल वेतन बढ़ेगा, जिनका वेतन निर्धारण उनके जूनियर से भी कम हो गया है। ऐसे शिक्षकों-पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में हुई विसंगति जल्द दूर होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाइयों के अध्यक्षों और सचिवों को दिशा-निर्देश जारी किया है।

विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एक अप्रैल, 2021 को देय वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी।

इसके बाद फिर नवंबर, 2021 के प्रभाव से पे-मैट्रिक्स में बदलाव किया गया।

पे-मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में अगर किसी शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतन उनके जूनियर से कम तय हो गया है तो उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी करें। ताकि, उनके कनीय के मूल वेतन के बराबर उनका मूल वेतन भी हो जाय। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि कई जिलों से शिक्षकों की शिकायत आ रही थी कि उनसे जूनियर शिक्षक से भी कम मूल वेतन उनका निर्धारित है। इसको देखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

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