भागलपुर । नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई।

गुरुवार को पॉक्सो के विशेष जज लवकुश कुमार की अदालत ने सहरसा जिले के सोनवर्षा के रहने वाले सुनील कुमार को सजा सुनाई।

वह पेट्रोल पंप का स्टाफ था। कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

कोर्ट ने पीड़िता को दो लाख रुपये मुआवजा भी मंजूर किया है जो डालसा द्वारा देय होगा।

पीड़िता के पिता ने 12 अप्रैल 2021 को उनकी बेटी कोचिंग पढ़ने गई थी।

दीदी के देवर से मिलने कहलगांव जाते समय ट्रक चालक ने अपहरण किया था।

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