भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि, अभी ये नोट चलन में बने रहेंगे।

मगर, आरबीआई ने लोगों को 30 सितंबर 2023 तक इन नोट को बैंकों में जमा करने या फिर बैंकों और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में बदलने की सलाह दी है।

आरबीआई की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया है कि 2000 रुपये के 89 फीसदी नोट मार्च, 2017 के आसपास के हैं।

ऐसे में ये नोट अपनी 4-5 साल की इस्तेमाल करने योग्य अवधि को पूरा करने वाले हैं। बैंकों को दिए निर्देशों में साफ कहा है कि 2000 रुपये का नोट तत्काल प्रभाव से जारी न करें।

23 मई से शुरू होगी नोट बदलने की प्रक्रिया

आरबीआई ने कहा है कि आम लोग अपने 2000 रुपये के नोटों को बैंकों खातों में पहले की तरह जारी रख सकते हैं। नोटों को बदलने का काम बैंकों में 23 मई, 2023 से शुरू कर दिया जाएगा।

बता दें कि नवंबर, 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपये का नोट चलन में लाया गया था। वित्त वर्ष 2018-19 के बाद आरबीआई ने 2000 रुपये के नए नोट छापना बंद कर दिए थे। इस तरह करीब साढ़े छह साल (78 महीने) बाद दो हजार रुपये का नोट अब प्रचलन में नहीं रहेगा। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद दो हजार का नोट बाजार में उतारा गया था।

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