मोदी उपनाम को लेकर पटना सिविल कोर्ट में दायर परिवाद पत्र मामले पर पटना हाईकोर्ट में अगले साल 12 जनवरी को सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। मामले में अगले आदेश तक निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक जारी रहेगी।

गौरतलब है कि पटना सिविल कोर्ट ने 12 अप्रैल को मोदी उपनाम मामले में राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होकर बयान दर्ज करने का आदेश दिया था।

इस आदेश की वैधता को राहुल गांधी द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। उनका कहना था कि एक ही घटना को लेकर अलग-अलग कोर्ट सजा नहीं दे सकता। उनकी इस दलील को कोर्ट ने फिलहाल मंजूर करते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी।

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