मोदी उपनाम को लेकर पटना सिविल कोर्ट में दायर परिवाद पत्र मामले पर पटना हाईकोर्ट में अगले साल 12 जनवरी को सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। मामले में अगले आदेश तक निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक जारी रहेगी।
गौरतलब है कि पटना सिविल कोर्ट ने 12 अप्रैल को मोदी उपनाम मामले में राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होकर बयान दर्ज करने का आदेश दिया था।
इस आदेश की वैधता को राहुल गांधी द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। उनका कहना था कि एक ही घटना को लेकर अलग-अलग कोर्ट सजा नहीं दे सकता। उनकी इस दलील को कोर्ट ने फिलहाल मंजूर करते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी।
हमारे न्यूज़ चैनल की शक्ति और विश्वसनीयता के साथ, हमें आपके साथ आगे बढ़ने का गर्व होगा। अगर आप अपने व्यवसाय की गरिमा बढ़ाना और एक बड़े निर्माण में भागीदार बनना चाहते हैं, तो हमारे न्यूज़ चैनल के स्पॉन्सरशिप अवसर आपके लिए उपयुक्त हैं।हमारे साथ सहयोग करके, आप अपने व्यवसाय के प्रतिष्ठा और बढ़ावा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ रिपोर्टर टीम नवीनतम और ताजगी की खबरों का प्रसारण करती है और हमारे दर्शकों की आंतरदृष्टि में बदलाव लाती है।
हमारी प्रमुखताओं में विश्वसनीयता, विविधता और भारतीय मान्यताओं के साथीकृत खबरें शामिल हैं। हमें गर्व होगा यदि आप हमारे साथ जुड़कर आपके व्यवसाय के विकास में मदद कर सकें।जल्दी से संपर्क करें और हमारे स्पॉन्सरशिप अवसर का लाभ उठाएं! एक प्रमुख न्यूज़ चैनल के रूप में, हम आपके साथ साझेदारी का इंतजार कर रहे हैं। संपर्क सूत्र 7903381260