बिहार में अब निबंधित डीलर ही पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री कर सकेंगे।
पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करने के लिए वाहन डीलर को जिला परिवहन कार्यालय से निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
पुराने वाहनों का कारोबार करने वाले डीलरों पर निगरानी के लिए परिवहन विभाग यह व्यवस्था लागू करने जा रहा है।
इसके तहत वैध प्राधिकार प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही कारोबारी पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री कर सकेंगे।
नयी व्यवस्था में डीलरों की जवाबदेही तय की गयी है। इससे पुरानी गाड़ी खरीदने वालों को काफी लाभ होगा, क्योंकि पहले डीलर की कोई जवाबदेही नहीं रहती थी।
दरअसल, मोटर वाहन नियमावली में परिवर्तन के बाद 1 अप्रैल 2023 से यह अनिवार्य हो गया है।
डीलरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी।
चोरी के वाहनों की बिक्री और वाहनों के तस्करी, आपराधिक गतिविधियों में उपयोग लिए जाने जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी।